EPF के नियम में बड़ा बदलाव – जाने ईपीएफ से पैसे निकालने के नए नियम – EPF New Rules 2023

हेलो दोस्तों, सरकार ने EPF के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। देश के 6 करोड़ PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। सरकार द्वारा Employees Provident Fund के Rules में बदलाव किए हैं। आज हम इस पोस्ट में EPF के नए नियमों के बारे में जानेंगे। अगर आपका भी PF अकाउंट हैं, तो जरूरी है कि आपको EPF के सभी नियमों के बारे में पता हो। अगर नहीं पता, तो आज हम इस पोस्ट में बता रहे हैं, EPF के नए नियम के बारे में। उम्मीद है पोस्ट पढ़ने के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी।
EPF के नियम में बड़ा बदलाव - जाने ईपीफ से पैसे निकालने के नए नियम - EPF New Rules 2020

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार वो सभी कंपनी या फर्म जिसमें 20 या इससे ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं, उन्हें EPFO में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। हर एक श्रमिक जो ऐसे कम्पनी में कार्यरत हैं, उनकी तनख्वाह (Salary) में से 12%, और कंपनी को उस श्रमिक की सैलरी का 12% EPF खाते में जमा करना होता है। श्रमिक (Employee) की सैलरी में से कटने वाला 12% राशि, उसके PF खाते में चला जाता है।


जबकि कंपनी द्वारा श्रमिक की सैलरी का 12% में से केवल 3.67% राशि ही उसके पीएफ खाते में जमा होती है। बाकी के बचे 8.33% राशि EPS (Employee Pension Scheme) में चली जाती हैं। यह पूरा पैसा कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के समय मिलता है। या फिर जब उसके पास कोई काम नहीं होता है तब 75% तक निकलवा सकते हैं।

Employees Provident Fund New Rules 2020 in Hindi

साल बदलते ही ईपीएफ के रूल्स में भी बदलाव हो गए हैं। इस नए साल 2020 में EPF के कुछ नए नियम आ चुके हैं, जिसमें PF के Withdrawal Rules के साथ साथ कई अन्य नियम भी बदलें गए हैं। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि के नए नियम क्या है?

PF निकालने की सुविधा

अब ईपीएफ के नए नियम के तहत अगर किसी खाताधारक की रिटायरमेंट से पहले ही नौकरी चली जाती है और वह 1 महीने से अधिक समय के लिए बेरोजगार रहता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने EPF खाते से 75 फ़ीसदी तक रकम निकाल सकता है। ऐसा करने पर ना तो उसकी ईपीएफ मेंबरशिप जाएगी और ना ही पेंशन बेनिफिट में कोई प्रभाव पड़ेगा।

2 महीने बाद निकाल सकते हैं पूरा पैसा

पहले के नियम में ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत, नौकरी जाने पर आंशिक निकासी की सुविधा नहीं दी गई थी। लेकिन अब नए नियम के तहत, किसी कारणवश रिटायरमेंट से पहले नौकरी छूटने की स्थिति में 1 महीने बेरोजगार रहने पर 75 फ़ीसदी रकम की निकासी की जा सकती हैं। वहीं अगर बेरोजगारी 2 महीने की हो जाती है तो खाताधारक चाहे तो 100% रकम अपने ईपीएफ खाते से निकाल सकता है। और बाद में इस राशि को जमा करना भी जरूरी नहीं होगा।

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रिटायरमेंट के नियम में बदलाव

पहले रिटायरमेंट की आयु 55 वर्ष रखी गई थी। 55 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद आप अपने ईपीएफ खाते के 100% पेंशन फंड को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब नए नियम के तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है। रिटायरमेंट की उम्र 55 से बढ़ाकर 58 कर दी गई है। अब आप अपने ईपीएफ खाते के पेंशन राशि का 90% 54 की उम्र के बजाय 57 के उम्र में प्राप्त कर पाएंगे।

एक व्यक्ति को एक ही PF नंबर मिलेगा

पहले जब कोई कर्मचारी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता था, तो वह अपनी EPF खाते से पूरा पैसा निकाल लेता था और दूसरी कंपनी में उसका नया इपीएफ खाता खुलवाया जाता था। लेकिन अब नए नियम के तहत, एक व्यक्ति को केवल एक ही पीएफ नंबर या ईपीएफ खाता दिया जाएगा।

ऐसे में अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है, तो उसे अपना पुराना ईपीएफ खाता संख्या नई कंपनी को देना होगा। उसके ईपीएफ खाते में नया Employer जोड़ दिया जाएगा। और उसे अपने ईपीएफ खाते के पुराने एंपलॉयर से पूरा पैसा नए एंपलॉयर में ट्रांसफर करना होगा।

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विदेश से नौकरी का प्रस्ताव आने पर, EPF पैसा निकालने में सुविधा

नए नियम के तहत, अगर किसी पीएफ खाताधारक को विदेश से नौकरी का प्रस्ताव आता है या फिर वह हमेशा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो वाह नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद ही या फिर नौकरी में रहते हुए भी ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए अर्जी दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने वीजा की फोटो कॉपी, ऑफर लेटर की फोटो कॉपी, विड्रोल फॉर्म (Withdrawal Form) के साथ देना होगा।

Advance PF निकालने की सुविधा

नए नियम के तहत एडवांस पीएफ निकालने की सुविधा दी गई है। हालांकि, एडवांस पीएफ की राशि निकालने की सुविधा पहले भी थी। जिसमें कर्मचारी अपने पीएफ राशि का 70% नौकरी के दौरान किसी विशेष उद्देश्य के लिए निकाल सकता था। लेकिन अब नए नियम के तहत, एडवांस पीएफ निकालने की राशि 70% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है।

अब कर्मचारी नौकरी के दौरान अपने पीएफ खाते से 75% राशि किसी विशेष उद्देश्य के लिए निकाल सकता है। जैसे – अपनी या परिवार के किसी सदस्य के शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लोन चुकाने के लिए (इसके लिए 10 साल तक PF जमा होना चाहिए), मकान की मरम्मत के लिए (इसके लिए 5 साल तक PF जमा होना चाहिए)।

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EPF लागू होने के नियम में बदलाव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऐसे संस्थान, फर्म या कार्यालय में लागू होता है, जहां पर 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत होते हैं। EPF अधिनियम 1952 के तहत ऐसे संस्थानों को ही ईपीएफ की सदस्यता दी जाती है। लेकिन अब नए नियम के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, इसकी सीमा घटाकर 10 कर दी है। अब जिन संस्थानों, फर्म या कार्यालय में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत होंगे, वह ईपीएफ के दायरे में आएगी।

EPFO की सेवाओं में हुई आसानी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF से जुड़ी कई सेवाओं की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें सरल और आसान कर दी है। अब जिस कर्मचारी का यूएएन (UAN) खाता है और उसकी KYC Complete हैं, और आधार नंबर भी उसके UAN खाते से लिंक है, तो अब वह आसानी से अपने PF का पैसा Online Claim के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके आधार नंबर और वैध बैंक खाता UAN खाते से लिंक हो।

Conclusion

तो दोस्तों, अब आप EPF के नए नियम के बारे में जा गए होंगे। उम्मीद करता हूँ की आपको पोस्ट पसंद आई होगी। और मेरे बताये गए सभी बाते आपको समझ में भी आ गयी होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते है। पोस्ट पसंद आई हो तो प्लीज इस पोस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। इसके अलावा THG को Follow करके सभी नए पोस्ट की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते है। 
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