डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाये? मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? How to Apply Online for Death Certificate

हेलो दोस्तो, How to Make Online Death Certificate? डैथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएं? अगर आप भी मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानना चाहते हैं, कि इसे हम घर से ही ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं? तो आप बिल्कुल सही पेज पर आए हैं। क्योंकि आज हम इस पोस्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। की डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है? इसको बनाना क्यों जरूरी है? मृत्यु प्रमाण पत्र का महत्व क्या है? इसे कौन जारी करता है? Death certificate बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज? इत्यादि। मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित हर जानकारी आज हम इस पोस्ट में जानेंगे।

डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाये? मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? How to Apply Online for Death Certificate

मृत्यु प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के मृत्यु की तिथि और उसके कई तथ्य को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र होता है। मृत्यु के बाद इससे परिवार के लिए यह प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके महत्व के बारे में हम आगे जानेंगे। पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी लंबा और पेचीदा प्रक्रिया था जिससे लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन अब डेथ सर्टिफिकेट को हम अपने घर से ही ऑनलाइन बना सकते हैं।

आज हम इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं? इसके बारे में सीखेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हर राज्य के लिए अलग अलग वेबसाइट सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे राज्य से है, तो आप अपने राज्य की ई-सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र क्या हैं? (What is Death Certificate?)

मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है, जिस में मृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख, मृत्यु का स्थान, मृत्यु का कारण, तथा अन्य तथ्यों का विवरण होता है। आमतौर पर इस प्रमाण पत्र को मृत्यु का प्रमाण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत व्यक्ति के परिवार वालो को जारी किया जाता हैं। मृत व्यक्ति को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाध्यताओं से मुक्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े धरोहर के विवादों को निपटान करने के लिए, परिवार को बीमा एवं अन्य लाभ मिलने के लिए, तथा मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण कराना अनिवार्य हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले आपको काफी ज्यादा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे क्योंकि यह केवल ऑफलाइन के माध्यम से ही बनाए जाते थे। लेकिन अब सरकार ने इसकी उपयोगिता को देखते हुए सभी नागरिकों की परेशानी को कम करते हुए इसे ऑनलाइन कर दिया है। अब आप घर से ही ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।


मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता हैं? (Who Issues Death Certificate?)

मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अपने राज्य के आधिकारिक ई-सेवा पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। भारत में कानून के अधीन जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार, प्रत्येक मृत्यु होने के 21 दिनों के अंदर मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार द्वारा केंद्र में महापंजीयक, राज्यों में मुख्य पंजीयक, नगरों में पंजीयक परिसर तथा गांव में जिला पंजीयक में मृत्यु का पंजीकरण करने की व्यवस्था की गई है।

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मृत्यु प्रमाण पत्र का महत्व (Importance of Death Certificate)

मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से मृतक के परिवार को बीमा का रकम मिल सकता है।
 मृतक के बैंक अकाउंट में जमा पैसा भी मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से उसके परिवार को मिल सकता है।
 इस प्रमाण पत्र के जरिए संपत्ति संबंधी धरोहर के विवादों का निपटान किया जा सकता है।
 मृत व्यक्ति को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाधाओं से मुक्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का होना जरूरी होता है।
 मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से मृतक का सरकारी लोन (Loan) माफ करवाया जा सकता है।
 मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से जमीन, घर, प्लॉट या फ्लैट मृतक के परिवार द्वारा, परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम किया का सकता हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र के फायदे (Benefits of Death Certificate)

किसी भी व्यक्ति के मृत्यु से उसके परिवार को सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ होती है। मृत्यु प्रमाण पत्र से उस व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता और ना ही उसकी कमी को पूरी किया जा सकता है। लेकिन मृतक द्वारा किया गया बीमा, उसके बैंक अकाउंट में जमा राशि, इत्यादि जैसे बहुत से लाभ उसके परिवार को मिल सकता है। मृतक के द्वारा किया गया सभी प्रकार के बीमा और उसके सभी बैंक अकाउंट में जमा राशि मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से उसके परिवार को मिल सकता है।


इसके अलावा अगर मृतक के नाम से घर, जमीन, प्लाट, कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल इत्यादि जैसी किसी भी प्रकार की संपत्ति है तो उसे भी मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। साथ ही मृतक को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाधाओं से मुक्त करने के लिए भी इस प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। इसकी मदद से अगर मृतक के नाम पर कोई सरकारी लोन (Loan) है तो उसे भी माफ करवाया जा सकता है।


मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु जरूरी दस्तावेज (Documents for Death Certificate)

 मृतक का फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि)
 मृत्यु का प्रमाण (हॉस्पिटल या ग्राम प्रधान या क्षेत्रीय पार्षद द्वारा जारी किया हुआ)
 एफिडेविट (अगर पंजीकरण 1 साल बाद किया जा रहा हो तो)
 पासपोर्ट साइज फोटो।

मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाये? (How to Make Death Certificate?)

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु सबसे पहले आवेदक को मृतक के मृत्यु का पंजीकरण कराना होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार, पंजीकरण मृतक के मृत्यु से 21 दिन के अंदर कराना होता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु घर पर होती है तो परिवार के मुखिया द्वारा, अस्पताल में होती है तो चिकित्सा प्रभारी द्वारा, जेल में होती है तो जेल प्रभारी के द्वारा और अगर व्यक्ति का शव लावारिस है तो इस स्थिति में ग्राम के मुखिया या स्थानीय स्थान प्रभारी द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण के बाद ही डेथ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया शुरू किया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

ऑफलाइन (Offline) मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन के माध्यम से बनवाने हेतु नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करें :-
i) सबसे पहले नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत या संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से मृत्यु पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें।
ii) अगर व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल द्वारा स्वयं ही आपको पंजीकरण फॉर्म और एक मृत्यु रिपोर्ट बनाकर प्रदान किया जाएगा।
iii) पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेज और मृत्यु से संबंधित अस्पताल द्वारा प्राप्त दस्तावेज के साथ, इसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत या संबंधित रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दीजिए।
iv) उसके बाद रजिस्ट्रार द्वारा मृतक के मृत्यु की सभी रिकॉर्ड जैसे – मृत्यु की तिथि, समय, मृत्यु का स्थान, इत्यादि की वेरीफिकेशन किया जाता है।
v) सभी Records Verified हो जाने के बाद आवेदक को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
vi) 15 से 20 दिनों के अंदर आवेदक के प्रति पर मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है या आवेदक स्वयं रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।


मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

1) सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई-साथी की वेबसाइट पर जाना है। अगर आप किसी दूसरे राज्य से है तो आप अपने राज्य के ई सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
2) अब e-sathi की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। अगर आप यहां पर पहले से पंजीकृत हैं, तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं।
Apply Online for death Certificate
3) पंजीकरण के बाद आपको लॉगइन करना है, पहली बार लॉगइन करते वक्त Change Password का पेज खुलेगा जिसमें आपको OTP डालकर नया पासवर्ड बनाना है। और उसके बाद लॉगइन करना है।
4) लॉग इन करने के बाद, आपका डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा। जिसमें आपको “आवेदन भरे” पर क्लिक करना है।
5) अब आपको सेवा चुने के Drop-Down Menu को क्लिक करके मृत्यु प्रमाण पत्र सिलेक्ट करना है।

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6) उसके बाद आपको “मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें” पर क्लिक करना हैं।

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7) अब आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्म खुल जाएगा जिसे आपको पूछे गए निर्देशों के आधार पर भरना है।
8) फॉर्म पूरी तरह से भर लेने के बाद एक बार फिर से मिलान कर ले और उसके बाद सबसे नीचे “दर्ज करें” पर क्लिक करके फॉर्म को Submit कर दें।

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9) फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप (Acknowledgement Slip) मिल जाएगी।
10) अब आपका आवेदन हो गया है, लेकिन इसके बाद आपको सेवा शुल्क का भुगतान भी करना है। सेवा शुल्क का भुगतान ना करने पर, आवेदन स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसलिए आवेदन करने के पश्चात सेवा शुल्क का भुगतान अवश्य करें।
11) सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए आपको “सुल्क भरें” पर क्लिक करना हैं।
12) क्लिक करते ही आपके सामने भुगतान का पेज ओपन हो जाएगी। अपने अनुसार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इत्यादि से भुगतान कर सकते हैं। सेवा शुल्क का भुगतान, आवेदन करने के 24 घंटे के अंदर होना जरूरी हैं। अन्यथा, आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13) भुगतान पूर्ण होने के पश्चात आपको “पेमेंट स्लिप” मिल जाएगी। जिसमें आवेदन संख्या और ट्रांसाक्शन नंबर लिखी होती है।
14) अब आपके द्वारा किए गए आवेदन को सम्बंधित अधिकारी के पास आगे की प्रक्रिया के लिए भेजी जाएगी।
15) सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने और मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाने पर, आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए आपको सूचित कर दिया जाएगा।
16) जिसके बाद आप e-sewa portal के पंजीकृत अकाउंट से मृत्यु प्रमाण पत्र को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

तो दोस्तों, यह थी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया। बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ही प्रोसेस सीख गए होंगे। यहां पर मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बताई है, लेकिन आप किसी भी राज्य से हो सभी राज्य के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, बस आपको अपने राज्य के Municipal Corporation या ई-पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद का पूरा प्रोसेस यही दोहराई जाएगी।



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तो दोस्तों, अब आप सीख गए होंगे, Online Uttar Pradesh Birth Certificate कैसे बनाते हैं? मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज?, इत्यादि डेथ सर्टिफिकेट से संबंधित सभी सवालों के जवाब अब आप जान गए होंगे। उम्मीद करता हूँ की आपको पोस्ट पसंद आई होगी। और मेरे बताये गए सभी बाते आपको समझ में भी आ गयी होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते है। पोस्ट पसंद आई हो तो प्लीज इस पोस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। इसके अलावा THG को Follow करके सभी नए पोस्ट की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते है। 

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